28 मार्च को दोनों की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.यह वारदात 23 अगस्त 2022 को दुमका शहर के जरूवाडीह में हुई थी. इल्जाम है कि 12वीं की नाबालिग छात्रा अपने घर में सोई थी, तब शाहरुख हुसैन और छोटू उर्फ नईम ने खिड़की से उस पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी थी. उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए रिम्स रांची ले जाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया था. उसने अपने फर्द बयान में मुल्जिमों का नाम लिया था. इनमें से एक मुल्जिम शाहरूख उस पर जबरन बातचीत करने का दबाव डालता था. इनकार करने पर उसने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में स्पीडी ट्रायल में कुल 51 लोगों की गवाही हुई और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया. इसके आधार पर प्रथम जिला और अपर सेशन के जस्टिस सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की कोर्ट ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. बता दें कि इस मामले की गूंज पूरे देश भर में हुई थी. झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया था.
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