गंगा में प्रदूषण और अतिक्रमण को लेकर बिहार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, प्रदेश के साथ केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग
पटना: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य और भारत संघ दोनों को गंगा नदी में अवैध और अनाधिकृत निर्माण तथा प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण की स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने 2 अप्रैल को पटना में अशोक कुमार सिन्हा द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नदी के डूब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है, जिससे दुर्लभ डॉल्फिन सहित जलीय जीवन को खतरा है।

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