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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 साल से कर्मचारियों को वेतन देने से संबंधित मामले में झारखंड के मुख्य सचिव को तलब किया

News Pratyaksh | Updated : Thu 05th Oct 2023, 05:10 pm

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 साल से कर्मचारियों को वेतन देने से संबंधित मामले में झारखंड के मुख्य सचिव को तलब किया :

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने 9 अक्टूबर को राज्य सरकार के सर्वोच्च नौकरशाह की व्यक्तिगत मौजूदगी का आदेश दिया। ऐसा पाया गया कि कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद झारखंड सरकार की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को समन किया है।कोर्ट के आदेश में कहा गया कि इतने संवेदनशील मामले में झारखंड सरकार सो रही है और एक वकील नियुक्त करने की भी परवाह नहीं कर रही है। झारखंड के मुख्य सचिव 09 अक्टूबर को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहें। शीर्ष अदालत ने पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार, बिहार और झारखंड सरकारों और अन्य को नोटिस जारी किया था।पूरे मामले में मंगलवार को शीर्ष अदालत ने राज्य के एक पैनल अधिवक्ता का अनुरोध खारिज कर दिया था। इसमें झारखंड के मुख्य सचिव को नहीं बुलाने का अनुरोध किया गया था, हालांकि, कोर्ट यह कहते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मामला अभी तक किसी भी वकील को नहीं सौंपा गया है। पैनल अधिवक्ता ने केवल बचाव के लिए बयान दिया है।बताया जा रहा कि बिहार सरकार ने पहले ही अपना जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की आगे की सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। 20 साल से कर्मचारियों को वेतन देने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समन जारी किया है।