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26 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटी, रांची हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

News Pratyaksh | Updated : Fri 06th Oct 2023, 03:58 pm

26 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटी, रांची हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, :

झारखंड में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज है। रांची हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक को हटा दिया है। जिससे राज्य में 26000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ बहादुर महतो नाम के व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिन्होंने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी है।कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को सिर्फ 100 सीट खाली रखने का आदेश दिया। बहादुर महतो ने राज्य सरकार के उस कदम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। जिसमें केवल पारा शिक्षकों (सरकारी स्कूलों में तयशुदा मानदेय पर काम करने वाले अनुबंधित टीचर्स) को आरक्षण का फायदा दिया गया था।बहादुर महतो ने याचिका में कहा कि सरकार ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50 फीसदी का आरक्षण दिया है। वहीं शिक्षा विभाग में कार्यरत ‘ब्लॉक रिसोर्स पर्सन’ और ‘क्लस्टर रिसोर्स पर्सन’ को आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया गया है। उन्होंने दलील दी कि आयोग की ओर से 2023 में बनाई गई सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली से अनुबंध पर नियुक्त शिक्षा विभाग के कर्मियों को वंचित कर दिया जाएगा। इससे भारी पक्षपात होगा।इससे पहले पांच सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और आयोग के वकीलों ने पीठ को अवगत कराया कि रोक के आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया में देरी होगी। वहीं कैंडिडेट्स अपनी नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे।