हाई कोर्ट के आदेश के बाद 10 हजार एएनएम की बहाली का रास्ता साफ
राज्य के अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों पर दस हजार एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। मैट्रिक, इंटर और नर्सिंग के अंक के आधार पर अब एएनएम की बहाली होगी। पटना हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमिशन की ओर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए किए गए बदलाव को रद्द करते हुए अंक के आधार पर एएनएम की बहाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में एएनएम की बहाली पहले की तरह उनकी ओर से प्राप्त अंक के आधार पर होगा।

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