बिहार में अब 15 साल पुरानी गाड़ियां बैन :
बिहार सरकार ने अब 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बिना री-रजिस्ट्रेशन के चलाना अवैध घोषित कर दिया है. परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को ऐसे वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है. प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है.सरकार ने कहा कि 15 साल पुराने सरकारी और निजी वाहन अब सड़क पर नहीं चल सकेंगे. बिना रजिस्ट्रेशन के पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा. परिवहन सचिव ने कहा कि पुराने वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और सुरक्षित परिचालन के मानकों को भी पूरा नहीं करते हैं. ऐसे वाहनों को सड़क पर चलाना न सिर्फ पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे सड़क दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं.परिवहन विभाग का कहना है कि विशेष अभियान चलाकर इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. इसके लिए सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा. प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है.राज्य में स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लागू की गई है. इसके तहत पुराने वाहन को नियमानुसार स्क्रैप कराने और नया निजी वाहन खरीदने पर निबंधन के समय टैक्स में छूट मिलेगी. निजी वाहन खरीदने पर 25 फीसदी और व्यावसायिक वाहन पर 15 फीसदी छूट मिलेगी. साथ ही लंबित टैक्स और जुर्माने में 90-100 फीसदी छूट का प्रावधान किया गया है.

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