महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आदेश, कोर्ट में पेश न होने पर कार्रवाई:
कल्याणी: पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई कथित भड़काऊ भाषण और महिलाओं के अपमान से जुड़े मामले में बार-बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने के बाद की गई।
कृष्णानगर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट की निष्पादन रिपोर्ट 28 अगस्त को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।
महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर महिलाओं का अपमान करने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए कई बार समन जारी किए थे।
अदालत के मुताबिक, मंगलवार को भी सांसद को अगले दिन कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बुधवार को भी वह अदालत में मौजूद नहीं हुईं। इसके बाद कृष्णानगर कोर्ट के तीसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।
कृष्णानगर पुलिस जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मामले में भारतीय कानून की धारा 79, 196, 299, 351 और 353(2) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। इनमें महिला की गरिमा का अपमान, समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, आपराधिक धमकी और नफरत फैलाने वाले भाषण से जुड़े आरोप शामिल बताए गए हैं।