बिहार पुलिस का बड़ा फैसला: प्रदर्शन और भीड़ नियंत्रण में AK-47, INSAS और SLR पर रोक
पटना: बिहार पुलिस मुख्यालय के नए आदेश को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कानून-व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस बल द्वारा अत्यधिक घातक हथियारों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब सामान्य प्रदर्शन और भीड़ नियंत्रण की ड्यूटी में पुलिस अधिकारी और जवान AK-47, INSAS और SLR जैसे असॉल्ट हथियार लेकर नहीं चल सकेंगे।
पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान अनावश्यक बल प्रयोग को नियंत्रित करना है।
भीड़ नियंत्रण में असॉल्ट हथियारों पर रोक
मुख्यालय के निर्देश के मुताबिक, विधि-व्यवस्था की ड्यूटी और आम प्रदर्शनों के दौरान AK-47, INSAS और SLR जैसे अत्याधुनिक स्वचालित हथियारों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इन हथियारों को केवल विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।
इनका उपयोग उग्रवाद, आतंकवाद, संगठित अपराध और बड़े अपराधियों के खिलाफ विशेष छापेमारी या गंभीर अभियानों तक सीमित रखा जाएगा। सामान्य प्रदर्शन या भीड़ नियंत्रण के दौरान कोई भी अधिकारी या जवान इन हथियारों को साथ नहीं ले जा सकेगा।
बिना अनुमति इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई
पटना में एडीजी PHQ सुनील कुमार ने बताया कि महानिदेशक की ओर से सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। कानून-व्यवस्था की ड्यूटी में ऑटोमैटिक हथियारों का इस्तेमाल वर्जित रहेगा।
उन्होंने कहा कि संगठित अपराध और गंभीर मामलों में ही इन हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। बिना अनुमति इन हथियारों का इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभाग पहले भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चुका है।
पुलिस मुख्यालय के इस फैसले को भीड़ नियंत्रण के दौरान बल प्रयोग को अधिक नियंत्रित और परिस्थिति के अनुरूप रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।