रोहतास में प्रेमिका की हत्या के दोषी सोनू को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया ₹30 हजार जुर्माना
सासाराम: रोहतास सिविल कोर्ट ने प्रेमिका की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजी-4 कोर्ट ने हत्या के दोषी सोनू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर ₹30 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने यह फैसला अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और 12 गवाहों के बयान के आधार पर सुनाया।
कुंभ स्नान के बहाने निकला था प्रेमी
मामला 10 फरवरी 2025 का है। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र निवासी डिलीवरी बॉय सोनू कुमार का उसी गांव की एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई।
इसके बाद दोनों परिवार शादी के लिए तैयार हो गए और जुलाई 2025 में शादी तय की गई थी।
प्रयागराज जाने के रास्ते में हत्या
बताया गया कि सोनू अपनी मंगेतर को कुंभ स्नान कराने के बहाने बाइक से गुमला से प्रयागराज लेकर निकला था। हालांकि, प्रयागराज पहुंचने से पहले ही रोहतास के सासाराम इलाके में उसने कथित तौर पर युवती की हत्या कर दी।
सरसों के खेत में छिपाया था शव
पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, धौदाढ़ थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में सोनू ने धारदार हथियार से युवती की हत्या की और शव को सरसों के खेत में छिपा दिया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया।
जांच के दौरान पुलिस के मुताबिक, वारदात में इस्तेमाल हथियार और युवती के कपड़ों को कैमूर के कुदरा इलाके में एक नदी में फेंक दिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सोनू कुमार को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और ₹30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।