EPFO ने आसान किया PF क्लेम! सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार ऐसे निकाले PF, पेंशन और ₹7 लाख तक का बीमा
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाले वित्तीय लाभों की प्रक्रिया को पहले से अधिक आसान और तेज बना दिया है। अब पात्र लाभार्थी एक ही Composite Claim Form के जरिए PF राशि, मासिक पेंशन और EDLI बीमा का दावा कर सकते हैं।

परिवार को मिलते हैं ये 3 बड़े लाभ:

PF Fund (Form 20): सदस्य के खाते में जमा पूरी PF राशि।

Employee Pension (Form 10D): 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा होने पर पति/पत्नी और बच्चों को मासिक पेंशन।

EDLI Insurance (Form 5IF): नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर ₹2.5 लाख से ₹7 लाख तक का बीमा लाभ।

ऑनलाइन क्लेम कैसे करें?
यदि सदस्य ने e-Nomination दर्ज किया है, तो लाभार्थी EPFO के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर "Death Claim Filing by Beneficiary" के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए UAN, आधार, OTP सत्यापन, मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और बैंक विवरण जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

अगर नॉमिनी नहीं है तो?
ऐसी स्थिति में पति/पत्नी, बच्चे या कानूनी उत्तराधिकारी ऑफलाइन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए Composite Claim Form, नियोक्ता के हस्ताक्षर, Succession Certificate/Legal Heir Certificate सहित आवश्यक दस्तावेज क्षेत्रीय PF कार्यालय में जमा करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन के बाद आमतौर पर 20 से 30 दिनों के भीतर राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है।

अगर आपके परिवार में किसी का EPF खाता है, तो e-Nomination जरूर अपडेट रखें। यह कठिन समय में क्लेम प्रक्रिया को काफी आसान बना देता है।