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रेलवे टेंडर घोटाला: लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों पर आरोप तय

News Pratyaksh | Updated : Thu 10th Sep 2026, 12:07 pm
रेलवे टेंडर घोटाला: लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों पर आरोप तय
नई दिल्ली: रेलवे टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत ने RJD सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने लालू यादव के दामाद राहुल यादव समेत 7 आरोपियों को बरी करने का भी आदेश दिया है।
इन 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय
लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के अलावा लारा प्रोजेक्ट्स, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, सुजाता होटल्स, विनय कोचर और विजय कोचर के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं।
7 आरोपियों को मिली राहत
कोर्ट ने राहुल यादव, गौरव गुप्ता, नाथ मल कंकर्निया, विजय त्रिपाठी, डीएन तुलस्यान, राजीव रेलान और अभिषेक फाइनेंस को मामले में बरी करने का आदेश दिया है।
अदालत ने इससे पहले 13 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 28 जनवरी 2019 को ईडी द्वारा दर्ज मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी गई थी। तीनों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी।
वहीं, 19 जनवरी 2019 को CBI के मामले में लालू यादव को नियमित जमानत दी गई थी।
इस मामले में 13 अक्टूबर 2025 को भी कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाले से जुड़े CBI केस में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।