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लालू ने लिफ्ट में ‘फंसने’ की आठ साल पुरानी घटना का जिक्र करते हुए अमित शाह पर निशाना साधा

News Pratyaksh | Updated : Tue 12th Mar 2024, 01:35 pm
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने वर्ष 2015 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के एक लिफ्ट में ‘‘फंस’’ जाने की घटना का जिक्र करते हुए सोमवार को उन पर निशाना साधा। दो दिन पहले यहां पालीगंज में आयोजित एक रैली में शाह ने राजद पर जमीन हड़पने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था और ‘‘उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा करने’’ की बात कही थी। प्रसाद, शाह के इसी बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपनी पत्नी राबड़ी देवी, पार्टी के तीन अन्य उम्मीदवारों और सहयोगी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के एक उम्मीदवार के नामांकन दाखिल कराने को लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ क्या वह लिफ्ट के अंदर फंस नहीं गए थे, वह फिर फंस जाएंगे।’’

झारखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, 'राज्य में कानून का राज चलेगा या फिर उपद्रवियों का ?'

News Pratyaksh | Updated : Wed 06th Mar 2024, 12:14 pm
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के चान्हो में केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रस्तावित एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल का निर्माण स्थल परिवर्तित किए जाने पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य में कानून का राज चलेगा या फिर उपद्रवियों का? दरअसल, राज्य सरकार ने एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल के प्रस्तावित स्थल पर उपद्रवियों के हंगामे के बाद योजना को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया था। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा कि आखिर क्यों और किसकी इजाजत से एकलव्य स्कूल का निर्माण शिलान्यास स्थल के बजाय दूसरी जगह पर किया जा रहा है? उल्लेखनीय है कि चान्हो नामक जगह पर आवासीय स्कूल के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया था। राज्य सरकार ने इसके लिए 52 एकड़ जमीन दी थी और केंद्र सरकार ने 5.23 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। लेकिन, कुछ लोगों ने न सिर्फ निर्माण का विरोध किया, बल्कि स्कूल के लिए बनाई गई बाउंड्री भी ध्वस्त कर दी थी। इस मामले को लेकर गोपाल भगत नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की है।

जामताड़ा कांग्रेस जिला कमेटी की पूरी टीम BJP में सम्मिलित हो गए

News Pratyaksh | Updated : Wed 06th Mar 2024, 12:12 pm
आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बुधवार (06 मार्च ) को जहां जामताड़ा कांग्रेस जिला कमेटी की पूरी टीम BJP में सम्मिलित हो गए हैं. जो की झारखंड कांग्रेस (Jharkhand Congress) के लिए एक और बड़ा झटका है. वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर के सर्किट हाउस में सभी का स्वागत किया. इसमें जामताड़ा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि मोहन मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष मुस्तफा अंसारी, महासचिव विमल कुमार भैया, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बेबी पासवान, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विक्रांत सिंह, नारायणपुर प्रखंड अध्यक्ष तारकेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष युवराज सिंह, मंडल अध्यक्ष विवेक शामिल थे. रंजन सिंह और जामताड़ा प्रखंड अध्यक्ष असलम अंसारी शामिल है.

झारखंड में सीएम के प्रधान सचिव पद से हटे विनय चौबे, पांच अन्य आईएएस के दायित्व बदले

News Pratyaksh | Updated : Wed 06th Mar 2024, 12:11 pm
झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे का तबादला किया है। उन्हें पंचायती राज विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है। पांच अन्य आईएएस अफसरों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। इसकी अधिसूचना मंगलवार शाम जारी की गई। ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को इसी पद पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में भेजा गया है। इसी तरह कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दिकी को खान एवं भूतत्व विभाग का सचिव बनाया गया है। उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव पद पर भेजा गया है। कार्मिक, राजभाषा एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो को उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर को ग्रामीण कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

रांची कोर्ट ने हेमंत सोरेन को माना दोषी :

News Pratyaksh | Updated : Wed 06th Mar 2024, 12:07 pm
जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब रांची की एक अदालत ने पीएमएलए मामले में ईडी के नोटिस की अवहेलना करने का प्रथम द्रष्टया दोषी माना है। साथ ही रांची कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन भेज कर अगले महीने तलब किया है। जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत हेमंत सोरेन को सात बार समन जारी किए गए थे। उन्हें सबसे पहले बीते साल 14 अगस्त को ईडी के सामने पेश होने के लिए पहली बार समन जारी किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कांत मिश्रा की अदालत ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ईडी के तथ्य और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 के तहत अपराध बनता है। ऐसे में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 के तहत आरोपी हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन को अदालत में उपस्थिति के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया।फिलहाल मामले में अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 3 अप्रैल तय की है।केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीते महीने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसमें कहा गया था कि जमीन घोटाले से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में शामिल होने के लिए ईडी के समन की हेमंत सोरेन ने जानबूझकर अवलेहना की। ईडी ने पीएमएलए और आईपीसी की धाराओं के तहत दायर अपनी शिकायत में अदालत से अनुरोध किया था कि हेमंत सोरेन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।पूर्व सीएम को संघीय जांच एजेंसी ने 31 जनवरी को रांची में उनके आधिकारिक आवास पर दूसरे दौर की पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 48 वर्षीय झामुमो नेता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।इसी तरह की एक शिकायत ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में एजेंसी के समन की कथित तौर पर तीन बार अवहेलना करने के लिए दायर की है। यह मामला 16 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। केजरीवाल को अब तक आठ समन जारी किए जा चुके हैं और उन्होंने इन नोटिसों को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने गवाही नहीं दी है। पेशी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ईडी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ करे।

विधवा महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपए :

News Pratyaksh | Updated : Wed 06th Mar 2024, 11:56 am
अगर आप विधवा हैं और फिर से नई जिंदगी बसाने, नये जीवन साथी के साथ घर बसाने की सोच रही हैं तो झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार आपके साथ है. दरअसल देश में ये पहली ऐसी योजना है जिसे झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने शुरू किया है. इसका नाम राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना दिया गया है. इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.मतलब जो महिलाएं अपने जीवन साथी का साथ छुटने के बाद से समाज में अकेली हैं, लाचार हैं और वो फिर से नई शुरुआत करना चाहती हैं. वैसी तमाम विधवा महिलाओं को राज्य सरकार पुनर्विवाह करने पर आर्थिक सहयोग करेगी. 6 मार्च को CM चंपाई सोरेन रांची के खेल गांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में राज्य के 7 विधवा महिलाओं को इसका लाभ देते हुए इस योजना की शुरुआत करेंगे.महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया है. इस योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा पेंशन भुगतान हेतु राज्य सरकार के व्यय भार को कम करने में भी मदद मिलेगी. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ खास शर्त भी रखी है. जिसमे लाभार्थी का झारखंड निवासी होना अनिवार्य है.वहीं लाभार्थी की आयु विवाह योग्य होना चाहिए. सरकारी नौकरी, पेंशन, आयकर दाताओं को इससे अलग रखा गया है. लाभार्थी को दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा. इसके साथ ही पुनर्विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा. पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के अंदर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देना होगा .
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