झारखंड के डॉग लवर्स के लिए एक बड़ी खबर है. सरकार ने राज्य में कुत्ते पालने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये है. इसके अनुसार राज्य में पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो जैसी खतरनाक माने जाने वाले कुत्ते की नस्लों के पालन, खरीद-बिक्री और प्रजनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. सरकार ने इस संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि, ऐसे कुत्तों को पालने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी.राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति ऐसे नस्ल के कुत्तों का पालन करता है या उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर लापरवाही से घुमाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. आवश्यकता पड़ने पर पालतू जानवर को जब्त कर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.इस गाइडलाइन के संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी का कहना है कि पिटबुल, रॉटविलर समेत अन्य खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालने पर पाबंदी है. इसके बावजूद जो लोग इसको पाल रहे हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी ही होगी. अगर ऐसे कुत्तों के पालकों की जानकारी होती है तो फिर उन पर कड़ी कार्रवाई होगी.
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