बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम लागू, :
News Pratyaksh | Updated : Wed 28th Feb 2024, 01:07 pm
बिहार में जमीन विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने जमीन बेचने के तरीके में बदलाव किया है, लेकिन नया नियम आने के बाद रजिस्ट्री में गिरावट दिखी जा रही है. नए नियम के मुताबिक, दस्तावेज में जिन के नाम से जमाबंदी होगी उन्हें ही जमीन रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा. इससे जमीन रजिस्ट्री के लिए जमा करने वालों की संख्या में 50 प्रतिशत तक गिरावट देखने को मिल रही है. कुछ जिलों में तो यह गिरावट 90 प्रतिशत तक देखी जा रही है. हालांकि, यह फर्जीवाड़ा रोकने के लिए है और आम लोगों का इसमें फायदा है.बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम लागू होने के बाद यही तय हुयआ है कि अब जिनके नाम से जमाबंदी कायम रहेगी, वो ही जमीन की बिक्री कर सकते हैं. इसका सीधा-सीधा अर्थ यह है कि अंचल कार्यालय में जिस व्यक्ति का रजिस्टर टू में नाम दर्ज रहेगा वही जमीन की बिक्री कर सकेंगे. इसका उद्देश्य जमीन रजिस्ट्री में चल रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए है.बता दें कि बिहार सरकार ने भूमि निबंधन नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं. इसके तहत अब जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले जमाबंदी का नया नियम लागू हो गया है. इससे रजिस्ट्री में कमी आई है. लोगों को अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करने जाना पड़ रहा है. अब पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए बंटवारा अनिवार्य हो गया है. जमीन बेचने के लिए जमाबंदी में नाम दर्ज कराना होगा, जिससे जमीन की बिक्री के मामलों में पारदर्शिता आएगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी.नया नियम बीते गुरुवार से लागू किया गया है. इसके तहत अब जिस जमीन की जमाबंदी जिनके नाम पर रहेगी केवल वे ही उस जमीन की बिक्री कर सकते हैं. सिविल कोर्ट के वकील क्रांति कुमार ने बताया कि नए नियम लागू होने से अब उस जमीन की बिक्री दूसरे लोग नहीं करेंगे, ऐसे में भूमि से संबंधित विवाद में कमी आने की संभावना है. यही नहीं अब जमीन रजिस्ट्री के पहले उससे संबंधित सभी कागजात सही किए जाएंगे, जिससे आने वाले भविष्य के भूमि विवाद में कमी आने की उम्मीद है.