झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में 81 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त रहने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सभी खाली पदों पर 30 सितंबर 2025 तक नियुक्ति की जाए। अदालत ने अगली सुनवाई से पूर्व इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
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