बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है. इसमें एग्जिट पोल से जुड़ी नियमावली स्पष्ट की गई है. इसका मकसद मतदान के दौरान जनता की सोच और मतदान के परिणामों को प्रभावित किए बिना निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराना है.निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल आयोजित करना या उसके नतीजे मीडिया में प्रकाशित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.इसका मतलब यह है कि इस दौरान कोई भी समाचार चैनल, अखबार या वेबसाइट मतदाताओं के मतदान के आधार पर भविष्यवाणी नहीं दिखा सकते. ये नियम सिर्फ बिहार विधान सभा के चुनावों तक ही नहीं, बल्कि अन्य 7 राज्यों में होने वाले 8 उपनिर्वाचनों पर भी लागू होंगे.इसके अलावा, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि मतदान की समाप्ति के समय से 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाना निषेध है. यह नियम सभी मीडिया हाउस और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू है.

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