जम्मू-कश्मीर सरकार ने विधानसभा में अपने विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के रात में काम करने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव रखा है. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में मौजूदा कानून पर कोई टिप्पणी न किए जाने के बाद, आज चल रहे विधानसभा सत्र के लिए निर्धारित आधिकारिक कार्यसूची में दुकानों और प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के रोजगार के लिए दुकानें और प्रतिष्ठान सहित तीन सरकारी विधेयक प्रस्तावित हैं.उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी द्वारा पेश किए जाने वाले इस विधेयक में पिछले कानून के कुछ प्रावधानों को हटाकर उनमें संशोधन किया गया है. इसमें रात के समय महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध भी शामिल है. इसमें कहा गया है कि प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं क्योंकि महिलाएं अपनी इच्छा और सहमति से रात के समय भी काम कर सकती हैं.इस विधेयक में दुकानों के खुलने और बंद होने के समय पर लगे प्रतिबंध को भी हटाने का प्रस्ताव है. इसमें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के अनुसार काम के घंटे निर्धारित करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावीद अहमद डार जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेंगे.
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