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दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

News Pratyaksh | Updated : Mon 05th Jan 2026, 12:14 pm
दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने लालू यादव की याचिका पर अगली सुनवाई 14 जनवरी को करने का आदेश दिया.बता दें कि 13 अक्टूबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि अभियोजन चलाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे में अनुमति की वैधता सवालों के घेरे में है. उन्होंने कहा था कि पहले सीबीआई ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की कोई जरुरत नहीं है.
उसके बाद सीबीआई ने कहा कि उन्हें अभियोजन चलाने के लिए अनुमति मिल गई है. ये कानून सम्मत नहीं है. लालू यादव की दलीलों का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पुख्ता सबूत हैं. 28 जनवरी 2019 को ट्रायल कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी.