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बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि राज्य में बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं द्वारा मांस की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। पत्रकारों से यहां बात करते हुए सिन्हा ने कहा, 'बिहार में मांस की दुकानें चलाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर द

News Pratyaksh | Updated : Wed 25th Mar 2026, 08:50 am

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि राज्य में बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं द्वारा मांस की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। पत्रकारों से यहां बात करते हुए सिन्हा ने कहा, 'बिहार में मांस की दुकानें चलाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लाइसेंस वालों द्वारा अवैध मांस बेचने वालों पर हम पूरी सख्ती से रोक लगाएंगे।' उन्होंने कहा कि जनहित में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के पास खुले स्थानों पर मांस की बिक्री पर निगरानी रखी जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए धार्मिक स्थलों और स्कूलों के आसपास विशेष निगरानी की जाएगी, जो आम लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है।