News Pratyaksh


दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने पश्चिम क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए दो वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया. यह कार्रवाई विशेष अभियान के तहत शिवाजी एन्क्लेव और राजा गार्डन इलाके में की गई, जहां बिना वैध हेल्थ

News Pratyaksh | Updated : Tue 07th Apr 2026, 12:42 pm
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने पश्चिम क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए दो वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया. यह कार्रवाई विशेष अभियान के तहत शिवाजी एन्क्लेव और राजा गार्डन इलाके में की गई, जहां बिना वैध हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के संचालन किया जा रहा था. एमसीडी अधिकारियों के अनुसार, सील किए गए प्रतिष्ठानों में मैसर्स बार्बीक्यू कंपनी (खाद्य प्रतिष्ठान) और गुड लाइफ हेल्थ क्लब (जिम) शामिल हैं. दोनों ही प्रतिष्ठान लंबे समय से बिना स्वास्थ्य लाइसेंस के संचालित हो रहे थे, जो दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है.
पश्चिम क्षेत्र की उप स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कनिका सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई नियमित निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर की गई. निरीक्षण में पाया गया कि दोनों प्रतिष्ठान न केवल बिना लाइसेंस के चल रहे थे, बल्कि स्वच्छता और सुरक्षा के आवश्यक मानकों को भी पूरा नहीं कर रहे थे. खासतौर पर, ये ऐसे स्थान हैं जहां लोगों का लगातार संपर्क बना रहता है, जिससे जन स्वास्थ्य को खतरा बढ़ सकता है.अधिकारियों ने बताया कि संबंधित संचालकों को पहले भी आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए. बार-बार चेतावनी के बाद भी अनुपालन न होने पर एमसीडी ने सख्त कदम उठाते हुए दोनों प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया.