दुमका में बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान : बाल मजदूरी के विरोध में श्रम अधीक्षक ने बासुकीनाथ में अभियान चलाकर तीन बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया. इसके साथ ही बासुकीनाथ स्थित सभी दुकानदारों, धर्मशाला संचालकों, होटल संचालकों को बाल मजदूरी न कराने का निर्देश दिया. श्रम अधीक्षक ने कहा कि बाल मजदूरी करते हुए पकड़े जाने पर कारावास के साथ-साथ जुर्माने का भी कानूनन प्रावधान है. कानून को हाथ में ना लें. बच्चों की जगह स्कूल में है, उसे स्कूल जाने दें.श्रम विभाग की ओर से बाल बजदूरी रोकथाम को लेकर श्रम विभाग ने बासुकीनाथ के होटलों, नाश्ता दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया. इस पूरी कार्रवाई में धावादल का नेतृत्व कर रहे दुमका के श्रम अधीक्षक सूरज कुमार हांसदा ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रतिष्ठान में बाल श्रमिक पाया जाता है तो संबंधित संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.श्रम अधीक्षक सूरज कुमार ने बताया कि बासुकीनाथ मेला क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुछ बच्चों का रेस्क्यू किया गया है, जो 14 वर्ष के कम आयु वर्ग के हैं. उन्होंने बताया कि बाल मजदूरी कर रहे बच्चों का स्थान स्कूल है और बच्चों को शिक्षा से जोड़ना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. अगर कोई भी बच्चों से बाल मजदूरी कराते हैं तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा और इसमें 20 हजार से 50 हजार रुपए तक जुर्माना और छह माह की सजा भी हो सकती है.
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