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खान सर को फिलहाल राहत, गिरफ्तारी पर 30 जून तक रोक बरकरार

News Pratyaksh | Updated : Sat 27th Jun 2026, 11:55 am
खान सर को फिलहाल राहत, गिरफ्तारी पर 30 जून तक रोक बरकरार
पटना सिविल कोर्ट में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने मामले से संबंधित अपडेटेड केस डायरी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए तीन दिनों का समय लिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
अदालत ने अगली सुनवाई तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है। यानी 30 जून तक उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिलेगी।
गौरतलब है कि खान सर ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब सभी की नजरें 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां कोर्ट इस मामले में आगे का फैसला ले सकती है।