SC ने CBI जांच और एक्सपर्ट कमिटी बनाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया :
News Pratyaksh | Updated : Tue 30th Jun 2026, 12:12 pm
SC ने CBI जांच और एक्सपर्ट कमिटी बनाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया : बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस मामले में पहले पटना हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता विशाल तिवारी ने मामले की स्वतंत्र जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने और सीबीआई जांच की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए।याचिका में दावा किया गया था कि भरत भूषण तिवारी की कथित "एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग" की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। साथ ही कहा गया कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस को दंड देने वाली संस्था नहीं बनने दिया जा सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है।
गौरतलब है कि भोजपुर जिले के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की 17 जून को पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। परिवार का आरोप है कि उन्होंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था और हथियार भी फेंक दिया था, इसके बावजूद उन्हें गोली मारी गई। मामले को लेकर विवाद बढ़ने के बाद बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।