झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 6800 कांस्टेबलों की नियुक्ति को सही ठहराते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं का खारिज कर दिया है। नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुनील टुडू एवं अन्य अभ्यर्थियों ने 65 याचिकाएं दायर की थीं, जिनपर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस और सुनवाई बीते 15 मार्च को पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य में कांस्टेबलों की नियुक्ति के लिए 2015 में विज्ञापन निकाला गया था और वर्ष 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी।
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