छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा : साल 2015 में अंधविश्वास के नाम पर हुई दो लोगों की हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस मामले में 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही इन पर जुर्माना भी लगाया गया है. मामले को लेकर दो अलग-अलग ट्रायल चले, जिसमें एक सेशन ट्रायल में 5 और दूसरे सेशन ट्रायल में एक आरोपी को सजा हुई है.दरअसल, अंधविश्वास, डायन-बिसाही के नाम पर दो लोगों की बर्बरता पूर्वक पीट-पीटकर हत्या मामले में अदालत में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि 11 आरोपियों को बरी किया गया है. आरोपितों को जुर्माना भी लगाया गया है. एडीजे टू नीरजा आशरी की अदालत ने फैसला सुनाया है. मामले में अपर लोक अभियोजक सुमन कुमार ने दलीलें पेश की. फिलहाल सभी जेल में हैं. मामला लोहरदगा जिला के कैरो थाना क्षेत्र का है. यह घटना 14 अगस्त 2015 की है.इस घटना में लोहरदगा जिला के कैरो थाना क्षेत्र के हुदू निवासी बुधराम भगत और मन्ना मुंडा की ग्रामीणों ने ओझा-गुणी का आरोप लगाकर पीट पीटकर हत्या कर दी थी. गांव में एक बच्चा अक्सर बीमार रहता था. इस बात को लेकर बच्चे के परिजन एक ओझा के पास गए. ओझा ने दो लोगों के नाम बताए थे. जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई थी. इसके बाद ग्रामीणों ने बुधराम और मन्ना मुंडा को पकड़कर एक स्थान पर ले जाकर पीट पीटकर हत्या कर दी थी. मामले को लेकर स्वर्गीय बुधराम भगत के बेटे जतन भगत के बयान पर कैरो थाना में अपराध संख्या 30/2015 दर्ज किया गया था.अपर लोक अभियोजक सुमन कुमार ने बताया कि एसटी संख्या 208/2015 में अदालत ने बुधु उरांव के पुत्र कमल उरांव, सुधवा पाहन के पुत्र हरिचंद्र पाहन, चरवा मुंडा के बेटे सुखदेव मुंडा, स्वर्गीय मंगा उरांव के बेटे सोमरा उरांव, स्वर्गीय पथुआ उरांव के बेटे बुदु उरांव तथा एसटी संख्या- 100/2023 में स्वर्गीय मंगा मुंडा के बेटे चुमनु मुंडा सभी लोहरदगा जिला के कैरो थाना क्षेत्र के हुदू गांव के रहने वाले हैं.सभी आरोपितों को भादवि की धारा 147 में दो साल व एक हजार जुर्माना, धारा 148 में तीन साल व एक हजार जुर्माना, धारा 341 में एक माह व 500 रुपए का जुर्माना, धारा 342 में एक साल व एक हजार का जुर्माना, धारा 323 में एक साल व एक हजार का जुर्माना, धारा 506 में 2 साल और 1 हजार का जुर्माना, धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार का जुर्माना तथा डायन-बिसाही प्रथा प्रतिषेध अधिनियम की धारा तीन में तीन माह और एक हजार जुर्माना व धारा चार में छह माह और एक हजार जुर्माना लगाया गया है.
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