बिहार के बेतिया कोर्ट से 2 नेपालियों को मिली 15 साल की सजा, 4-4 लाख का जुर्माना!
News Pratyaksh | Updated : Thu 21st Sep 2023, 12:00 am
बिहार के बेतिया कोर्ट से 2 नेपालियों को मिली 15 साल की सजा, 4-4 लाख का जुर्माना :
बिहार के बेतिया में दो नेपाली नागरिकों को 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई हैं. वहीं 4-4 लाख का देना होगा जुर्माना. दरअसल चरस के साथ अक्टूर 2020 में भिखनाठोरी के समीप एसएसबी ने नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया था. बेतिया में चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार शुक्ल ने दो नेपाली नागरिकों को दोषी पाते हुए 15 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.सजायाफ्ता नेपाल के परसा जिला के वर्मानगर निवासी अर्जुन गोपाली तथा विजय सोनार हैं. न्यायालय ने प्रत्येक सजायाफ्ता को चार-चार लाख रुपया जुर्माना भी देने का आदेश दिया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. न्यायालय का यह फैसला ढ़ाई साल में आया है.सूत्रों के अनुसार 31 अक्टूबर 2020 को भिखनाठोरी रेंज के एसएसबी के उप निरीक्षक दीपक थापा को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल के दो नागरिक अलग-अलग बाइक से भारी मात्रा में चरस का खेप लेकर भारतीय सीमा के पिलर संख्या- 432 के रास्ते मानपुर की ओर जाने वाले हैं. सूचना के आधार उपनिरीक्षक ने पीलर संख्या 432 के समीप जाल बिछाया. आधी रात को एसएसबी के जवानों ने देखा कि दो अलग-अलग बाइक पर सवार व्यक्ति भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं.जवानों ने उन्हें रोका और उनकी तलाशी ली. तलाशी लेने के दौरान जवानों ने तस्कर अर्जुन गोपाली के बाइक से 3.250 किलो ग्राम तथा तस्कर विजय सोनार के बाइक से 3.900 किलोग्राम चरस बरामद किया. जब्ती सूची तैयार करने के बाद नेपाली मूल के दोनों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसी मामले में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है.