News Pratyaksh


JPSC परीक्षा अनियमितता केस में श्वेता गुप्ता को झटका, CID की विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

News Pratyaksh | Updated : Tue 15th Sep 2026, 12:23 pm
JPSC परीक्षा अनियमितता केस में श्वेता गुप्ता को झटका, CID की विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज की
रांची: JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता के मामले में जेल में बंद तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। रांची स्थित CID की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान CID ने आरोप लगाया कि श्वेता गुप्ता ने अपने मोबाइल फोन से WhatsApp के जरिए परीक्षा की उत्तर कुंजी लीक की थी। जांच एजेंसी ने अदालत में करीब 1000 पन्नों की केस डायरी भी पेश की, जिसमें आरोपियों की भूमिका और जांच में जुटाए गए साक्ष्यों का उल्लेख है।
वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि श्वेता गुप्ता का मामले से कोई संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
इधर, CGL फर्जीवाड़े के कथित किंगपिन अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने दोनों मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया है।