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अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

News Pratyaksh | Updated : Thu 10th Sep 2026, 12:08 pm
अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस की CID ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव (PA) सुमित रॉय को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद CID ने यह कार्रवाई की। दरअसल, सुमित रॉय को पहले कोर्ट से गुरुवार तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली थी। लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल CID ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जमीन घोटाले में पूछताछ के बाद सामने आया नाम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुमित रॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने के पक्ष में दलील दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन घोटाले के मामले में रॉय जांच अधिकारियों के सवालों से बच रहे हैं। जांच से जुड़े आरोपों के मुताबिक, सालबोनी में सरकारी जमीन की कथित बिक्री के बाद सुमित रॉय के बैंक खाते में बड़ी रकम जमा हुई थी। पिछले महीने 8 अगस्त को वह सालबोनी जमीन धोखाधड़ी मामले में CID के सामने पेश हुए थे, जहां उनसे पूछताछ कर बयान दर्ज किया गया था। चार मामलों में घिरे सुमित रॉय सुमित रॉय के वकील ने अदालत को बताया था कि उनके खिलाफ हाल में दो और मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद उनके खिलाफ दर्ज मामलों की कुल संख्या चार हो गई। सूत्रों के मुताबिक, जेल में बंद मेदिनीपुर के पूर्व TMC विधायक सुजॉय हाजरा से पूछताछ और उसके बाद हुई जांच के दौरान सुमित रॉय का नाम सामने आया था। सुमित रॉय पर 2026 विधानसभा चुनाव में पार्टी का टिकट दिलाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपये लेने का भी आरोप है। इसके अलावा पश्चिम मेदिनीपुर के सालबोनी में जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में भी उन्हें आरोपी बनाया गया है।

रेलवे टेंडर घोटाला: लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों पर आरोप तय

News Pratyaksh | Updated : Thu 10th Sep 2026, 12:07 pm
रेलवे टेंडर घोटाला: लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों पर आरोप तय नई दिल्ली: रेलवे टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत ने RJD सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लालू यादव के दामाद राहुल यादव समेत 7 आरोपियों को बरी करने का भी आदेश दिया है। इन 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के अलावा लारा प्रोजेक्ट्स, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, सुजाता होटल्स, विनय कोचर और विजय कोचर के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। 7 आरोपियों को मिली राहत कोर्ट ने राहुल यादव, गौरव गुप्ता, नाथ मल कंकर्निया, विजय त्रिपाठी, डीएन तुलस्यान, राजीव रेलान और अभिषेक फाइनेंस को मामले में बरी करने का आदेश दिया है। अदालत ने इससे पहले 13 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 28 जनवरी 2019 को ईडी द्वारा दर्ज मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी गई थी। तीनों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी। वहीं, 19 जनवरी 2019 को CBI के मामले में लालू यादव को नियमित जमानत दी गई थी। इस मामले में 13 अक्टूबर 2025 को भी कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाले से जुड़े CBI केस में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर रांची नगर निगम में शोकसभा, महापौर समेत अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि

News Pratyaksh | Updated : Tue 08th Sep 2026, 12:46 pm
मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर रांची नगर निगम में शोकसभा, महापौर समेत अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि रांची: झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, नगर विकास एवं आवास तथा पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। उनके निधन पर मंगलवार, 8 सितंबर 2026 को रांची नगर निगम कार्यालय में शोकसभा आयोजित कर दिवंगत मंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोकसभा में रांची की महापौर रोशनी खलखो, उप महापौर नीरज कुमार, नगर आयुक्त सुशांत गौरव, अपर नगर आयुक्त संजय कुमार, उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार समेत नगर निगम के सभी पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति श्रद्धा एवं संवेदना व्यक्त की। शोकसभा में सभी ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। नगर निगम परिवार ने ईश्वर से शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने दिवंगत मंत्री के निधन को राज्य और समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

तेलंगाना विधानसभा के बाहर BRS का हंगामा, काली टी-शर्ट पर पुलिस ने लगाई रोक; हिरासत में लिए गए हरीश राव

News Pratyaksh | Updated : Mon 07th Sep 2026, 12:38 pm
तेलंगाना विधानसभा के बाहर BRS का हंगामा, काली टी-शर्ट पर पुलिस ने लगाई रोक; हिरासत में लिए गए हरीश राव हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होते ही सियासी माहौल गरमा गया। BRS नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लिखी काली टी-शर्ट पहनकर विधानसभा परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इसके बाद विधानसभा के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस की कार्रवाई के बाद पूर्व मंत्री हरीश राव समेत BRS के कई विधायक और MLC अपनी टी-शर्ट उतारकर बनियान में ही विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस और BRS नेताओं के बीच तीखी कहासुनी भी हुई। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने हरीश राव समेत कई BRS विधायकों को हिरासत में ले लिया। वहीं, प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री जगदीश रेड्डी के बेहोश होने की भी खबर सामने आई। पुलिस पर हरीश राव ने लगाए गंभीर आरोप हरीश राव ने आरोप लगाया कि विधानसभा सत्र में शामिल होने जा रहे BRS विधायकों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्षी विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। मीडिया से बातचीत में हरीश राव ने आरोप लगाया कि सरकार मुख्य विपक्षी पार्टी के बिना ही सदन में बहस कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया। विधानसभा के बाहर बढ़ा सियासी तनाव मानसून सत्र के पहले ही दिन काली टी-शर्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते पुलिस और BRS नेताओं के बीच टकराव में बदल गया। हिरासत में लिए जाने के बाद विधानसभा के बाहर राजनीतिक तनाव और बढ़ गया।

विदेश भेजे गए संदिग्ध पैसों पर आयकर विभाग की देशव्यापी कार्रवाई

News Pratyaksh | Updated : Wed 19th Aug 2026, 12:50 pm
विदेश भेजे गए संदिग्ध पैसों पर आयकर विभाग की देशव्यापी कार्रवाई नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, आयकर विभाग ने संदिग्ध विदेशी धन प्रेषण के मामलों की जांच के लिए देशभर में व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई पिछले तीन वर्षों में विदेश भेजी गई रकम के डेटा विश्लेषण और खुफिया सूचनाओं के आधार पर की जा रही है। जांच में ऐसी कई कंपनियों और संस्थाओं की पहचान हुई है, जिनका घोषित कारोबार बेहद कम या शून्य है, लेकिन उन्होंने विदेशों में बड़ी रकम भेजी है। विभाग को इनके घोषित टर्नओवर और विदेश भेजे गए धन के बीच गंभीर असंगति मिली है। फर्जी ट्रस्ट और शेल कंपनियों का नेटवर्क CBDT के मुताबिक, फर्जी चैरिटेबल ट्रस्टों के खिलाफ तलाशी के दौरान कथित तौर पर एक नेटवर्क का पता चला। इन ट्रस्टों पर फर्जी दान के जरिए ‘अकोमोडेशन एंट्री’ तैयार करने और उस धन को विदेश भेजने का आरोप है। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ कंपनियां आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रही थीं या बेहद मामूली टर्नओवर दिखा रही थीं, जबकि उनके जरिए विदेशों में भारी रकम भेजी गई। कागजों पर दफ्तर, विदेशों में बड़ी रकम जमीनी सत्यापन के दौरान कुछ कंपनियां अपने घोषित पते पर कारोबार करती हुई नहीं मिलीं। विदेश भेजे गए धन के लिए सॉफ्टवेयर आयात, माल ढुलाई और कंसल्टेंसी जैसी वजहें बताई गईं, लेकिन ये दावे उनकी वास्तविक वित्तीय स्थिति से मेल नहीं खाते पाए गए। जांच में एक और अहम पहलू सामने आया है। विभाग के अनुसार, सीमित संख्या में पेशेवरों द्वारा बड़ी संख्या में Form 15CB प्रमाणपत्र जारी किए गए और विदेश भेजा गया पैसा कुछ चुनिंदा विदेशी समूहों के खातों तक पहुंचा। आयकर विभाग अब इन लेनदेन की कड़ियों, कंपनियों की वास्तविक गतिविधियों, संबंधित ट्रस्टों और विदेश में रकम प्राप्त करने वाले पक्षों की विस्तृत जांच कर रहा है।

महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आदेश, कोर्ट में पेश न होने पर कार्रवाई:

News Pratyaksh | Updated : Wed 19th Aug 2026, 12:49 pm
महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आदेश, कोर्ट में पेश न होने पर कार्रवाई: कल्याणी: पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई कथित भड़काऊ भाषण और महिलाओं के अपमान से जुड़े मामले में बार-बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने के बाद की गई। कृष्णानगर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट की निष्पादन रिपोर्ट 28 अगस्त को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला? महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर महिलाओं का अपमान करने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए कई बार समन जारी किए थे। अदालत के मुताबिक, मंगलवार को भी सांसद को अगले दिन कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बुधवार को भी वह अदालत में मौजूद नहीं हुईं। इसके बाद कृष्णानगर कोर्ट के तीसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। किन धाराओं में केस दर्ज? कृष्णानगर पुलिस जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मामले में भारतीय कानून की धारा 79, 196, 299, 351 और 353(2) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। इनमें महिला की गरिमा का अपमान, समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, आपराधिक धमकी और नफरत फैलाने वाले भाषण से जुड़े आरोप शामिल बताए गए हैं।